रायगढ़/ जिले के कोतराराड़ थाना क्षेत्र में अलग और चौकाने वाला मामला सामने आया है जिसमे करीब 860 मुर्गी और एक टन से अधिक मुर्गी के दाने का हिसाब नही मिला, जानकारी के अनुसार कोसमनारा में एबिस एक्सपोर्टस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, चिकन फार्म की शाखा की कंपनी के मुख्य शाखा की ओर से ब्रांचों के ऑडिट के आदेश पर कंपनी के आडिटर डोमन साहू और टामेश्वर बन गोस्वामी 26 मार्च को कोसमनारा पहुंचकर एबिस चिकन ब्रांच में मुर्गियों के दाना, मुर्गियों का रख रखाव, प्रत्येक दिन का स्टाक रिपोर्ट, प्रत्येक मुर्गी व दाना का हिसाब, प्रतिदिन का आवक जावक का आडिट कर भौतिक सत्यापन किया गया । ब्रांच इंचार्ज *कृष्णनन उत्सव रामटेके* द्वारा ऑडिटर्स को पोस मशीन सिस्टम में दिनांक 26.03.2023 की स्थिति में 860 नग मुर्गी (वजन दो टन छ: सौ पच्चासी किलो तीन सौ ग्राम) उपलब्ध होना बताया है किन्तु फिजिकल में स्टाक पर कोई मुर्गी नहीं था । प्रति किलो 100 रू. (एक सौ रूपये) के हिसाब से मुर्गी की कुल कीमत ₹2,68,825 तथा मुर्गी का दाना पोस मशीन सिस्टम में दिनांक 26.03.2023 की स्थिति में 02 टन 670 किलो उपलब्ध होना बताया है किन्तु भौतिक सत्यापन पर 01 टन 600 किलो उपलब्ध होना जिससे 01 टन 70 किलो कम होना पाया गया। मुर्गी दाना का प्रति किलो कीमत 26 रुपये 11 पैसे के हिसाब से 01 टन 70 किलो का कुल रकम 27,938 रूपये का कम था । इस तरह मुर्गी की कीमत 2,68,825 रूपये एवं मुर्गी दाना की कीमत 27,938 रूपये *कुल कीमत 2,96,763 रूपये* का इंचार्ज कृष्णनन उत्सव रामटेके द्वारा अमानत में खयानत कर कंपनी के साथ धोखाधडी कर अपराध घटित करना पाया गया । ऑडिटर डोमन साहू पिता स्व. मानदास उम्र 53 वर्ष निवासी बीजाभांठा थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव के रिपोर्ट पर ब्रांच के इंचार्ज कृष्णनन उत्सव रामटेके पिता रमेश रामटेके निवासी कबीर चौक एफसीआई गोदाम के सामने जूटमिल रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के विरूद्ध धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, आरोपी फरार है जिसके पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारी कोतरारोड़ द्वारा मुखबिर लगाये गये हैं ।
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