बड़ी खबर- 2000₹ का नोट पर बड़ा फैसला,,,23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में कर सकते है जमा,,फिर नोट बंदी?
भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए. ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है.
रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है.
रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे. लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.
RBI: 2000 RUPEE DENOMINATION BANKNOTES – WITHDRAWAL FROM CIRCULATION; WILL CONTINUE AS LEGAL TENDER
RBI: IT HAS BEEN DECIDED TO WITHDRAW THE 2000 RUPEES DENOMINATION BANKNOTES FROM CIRCULATION || RBI: THE BANKNOTES IN 2000 RUPEES DENOMINATION WILL CONTINUE TO BE LEGAL TENDER
RBI: BANKS MAY EXCHANGE 2000 RUPEES BANKNOTES UPTO A LIMIT OF 20,000 RUPEES AT A TIME
RBI SAYS 2000 RUPEE NOTES NOT COMMONLY USED FOR TRANSACTIONS || RBI SAYS OTHER CURRENCY DENOMINATIONS ADEQUATE TO MEET CURRENCY NEEDS OF PUBLIC
RBI: ALL BANKS SHALL PROVIDE DEPOSIT AND/OR EXCHANGE FACILITY FOR 2000 RUPEE BANKNOTES UNTIL SEPTEMBER 30, 2023
RBI: NO RESTRICTIONS ON DEPOSIT OF 2000 RUPEES NOTES INTO BANK ACCOUNTS
Editor-in-Chief