बिलासपुर – किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति का गठन 02.11.2020 को किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन लंबे समय से आपसी अंतर्कलह और विवादों के बाद अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उक्त समिति को भंग कर दिया गया है, विभाग को प्राप्त आवेदनों एवं जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि चारो अध्यक्ष और सदस्यों में आपसी विवाद की वजह से बाल कल्याण समिति के निर्णय एवं कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है, लिहाज़ा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार बाल कल्याण समिति में लगातार सदस्यों के बीच विवाद हो रहा था जिसमे वर्षा मिश्रा ने अध्यक्ष असीम मुखर्जी,आरती सिंह, रीता राजगीर के ऊपर प्रताड़ना करने की बात कही थी, साथ ही विभाग में ऑपरेटर का काम करने वाली युवती के साथ भी दुर्ववहार की बात सामने आई थी, इसी बीच वर्षा मिश्रा ने 23/06/23 को त्याग पत्र दे दिया था, सूत्रों की माने तो समिति के अध्यक्ष और दो सदस्य समिति में माननी करते थे, शायद यही वजह है की अब समिति को ही भंग कर दिया गया है। हाल ही में tnm न्यूज ने समिति में सदस्यों के बीच चल रहे खींचतान और आरती सिंह पर लगे आरोप की खबर लगाई थी।
बिलासपुर,,महिला बाल विकास की इन दो महिलाओं पर लगे गंभीर आरोप अब तक कोई कार्यवाही नहीं,,क्या इन्हे नही है किसी का डर,,ऑडियो आया सामने,,
महिला बाल विकास की सदस्य ने की ऑडियो की पुष्टि,, ऑडियो के बारे में msg कर लिखा,,ऑडियो में डरते नहीं लड़ते है बोले है।
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